जबलपुर की अदालत ने सलीम रहमान के बेटे को काटने वाले पालतू कुत्ते के मालिक को धारा 289 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
दिव्या मिस्त्री
2026-07-07 17:22:37